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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

 जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई पूरी की

5 सितंबर 2023

मुख्य बातें:

* सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में 16 दिनों की सुनवाई पूरी कर ली है।

* मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।

* केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जम्मू और कश्मीर के लोगों का "मनोवैज्ञानिक द्वैत" दूर हो गया है।

* याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए।

* सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और बाद में इस पर फैसला सुनाएगा।


विशेष:

* 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

* पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया।

* मामले की सुनवाई में वरिष्ठ वकीलों ने हिस्सा लिया।

* केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल केएम नाताराज ने दलील दी।

* याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, जफर शाह, गोपाल सुब्रमण्यम, रजनीव धवन, दुष्यंत दवे और दिनेश द्विवेदी ने दलील दी।


अगला कदम:


* सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाद में अपना फैसला सुनाएगा।


फैसले का महत्व:


* सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

* फैसला यह भी तय करेगा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए या नहीं।

* फैसला केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच विवाद को भी हल कर सकता है।

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